फोरलेन की दोनों तरफ 100 मीटर तक लागू है टीसीपी एक्ट

कोई भी निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले टीसीपी कार्यालय में करें संपर्क
अधिसूचना जारी होने की तिथि तक के भू-मालिकों के लिए है छूट का प्रावधान

हमीरपुर ।

नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग को ‘फोरलेन योजना क्षेत्र’ के रूप में अधिसूचित किया है। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर में शिमला-मटौर योजना क्षेत्र की सीमा उखली से आरंभ होकर नादौन तक है और इस फोरलेन राजमार्ग के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक का क्षेत्र ‘फोरलेन योजना क्षेत्र’ के दायरे में आता है। यानि इसमें नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) अधिनियम-1977 लागू किया गया है।
हरजिंद्र सिंह ने बताया कि गत वर्ष 28 जून को प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन क्षेत्रों के विद्यमान भू-उपयोग को भी फ्रीज किया जा चुका है। टीसीपी अधिनियम-1977 की धारा 30-ए के अनुसार अधिसूचना के समय जिन लोगों की भूमि इस योजना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उनको विकासात्मक गतिविधियों में निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत सरकार की ओर से छूट प्रदान की गई है। लेकिन, इस छूट का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले के भू-मालिक हैं। फोरलेन योजना क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद जमीन खरीदने वाले लोगों को इसमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी।
हरजिंद्र सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में जो लोग टीसीपी अधिनियम-1977 की धारा 30-ए के तहत छूट के अनुसार विकासात्मक गतिविधि करना चाहते हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 (संशोधित 2024 तक) के परिशिष्ट-8 का पालन करना होगा। ऐसा न होने की स्थिति में निर्माणकर्ता के खिलाफ टीसीपी अधिनियम-1977 का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नगर एवं ग्राम योजनाकार ने फोरलेन योजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पहले हमीरपुर या नादौन स्थिति टीसीपी विभाग के कार्यालयों में संपर्क करें तथा वहां मार्गदर्शन प्राप्त करें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

बड़सर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के साक्षात्कार 24 को हमीरपुर 17 अक्तूबर। एसआईएस इंडिया लिमिटेड आरटीए, हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 24 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक उप रोजगार कार्यालय बड़सर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। दसवीं फेल या दसवीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार, जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 56 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लैटर प्रदान किए जाएंगे तथा प्रतिदिन 8 से 12 घंटे तक ड्यूटी करने पर उन्हें 18,500 रुपये से लेकर 24 हजार रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इन्हें हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ में नियुक्त किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है। भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी संपर्क किया जा सकता है।