ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट पर निर्माण के लिए टीसीपी की अनुमति अनिवार्य

हमीरपुर।
उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के तहत अधिसूचित योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में किसी भी निर्माण कार्य के लिए नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। अब इन क्षेत्रों से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर से अधिक के एरिया वाले प्लॉट पर निर्माण के लिए भी टीसीपी विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। टीसीपी अधिनियम 1977 में यह महत्वपूर्ण संशोधन इसी वर्ष एक अगस्त से लागू कर दिया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 1000 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉट पर निर्माण करना चाहता है तो उसे भी नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के तहत विभाग की अनुमति लेनी होगी। ऐसे बड़े निर्माण कार्यों पर टीसीपी एक्ट के विभिन्न प्रावधान लागू होंगे।
उपायुक्त ने जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के बड़े निर्माण करवाने वाले लोगों से अपील की है कि वे विभाग की अनुमति अवश्य लें, ताकि उन्हें बाद में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्यों में इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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बड़सर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के साक्षात्कार 24 को हमीरपुर 17 अक्तूबर। एसआईएस इंडिया लिमिटेड आरटीए, हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 24 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक उप रोजगार कार्यालय बड़सर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। दसवीं फेल या दसवीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार, जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 56 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लैटर प्रदान किए जाएंगे तथा प्रतिदिन 8 से 12 घंटे तक ड्यूटी करने पर उन्हें 18,500 रुपये से लेकर 24 हजार रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इन्हें हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ में नियुक्त किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है। भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी संपर्क किया जा सकता है।