‘एससी-एसटी के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं कड़े प्रावधान’

भोरंज ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शनिवार को ग्राम पंचायत पट्टा में एक जागरुकता शिविर आयोजित किया। स्थानीय पंचायत प्रधान गीता देवी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को अधिनियम के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं।
इस अवसर पर तहसील कल्याण अधिकारी बलदेव सिंह चंदेल ने बताया कि एससी और एसटी वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस अधिनियम में बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्हांेने कहा कि हर नागरिक को किसी भी धार्मिक स्थल, स्कूल, कालेज, समारोह या सार्वजनिक स्थानों पर जाने की पूरी स्वतंत्रता है। यदि उसके साथ कोई व्यक्ति अशोभनीय या अभद्र व्यवहार और भेदभाव करता है तो इसके दोषी व्यक्ति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। तहसील कल्याण अधिकारी ने लोगों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत करवाया तथा पात्र लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने नशे की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सभी लोगों से आगे आने का आह्वान किया। बलदेव सिंह चंदेल ने शिविर में भाग लेने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद भी किया।
इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी रवि कुमार, वृत्त पर्यवेक्षक कुंता देवी और अन्य लोग उपस्थित थे।

बड़सर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के साक्षात्कार 24 को हमीरपुर 17 अक्तूबर। एसआईएस इंडिया लिमिटेड आरटीए, हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 24 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक उप रोजगार कार्यालय बड़सर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। दसवीं फेल या दसवीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार, जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 56 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लैटर प्रदान किए जाएंगे तथा प्रतिदिन 8 से 12 घंटे तक ड्यूटी करने पर उन्हें 18,500 रुपये से लेकर 24 हजार रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इन्हें हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ में नियुक्त किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है। भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी संपर्क किया जा सकता है।